Bihar Samajik Suraksha Yojana: बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम स्पॉन्सशिप एवं फोस्टर केयर प्रोग्राम (प्रायोजन योजना) है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के बच्चों को अगले 3 वर्षों तक ₹4000 की मासिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही अनाथ बच्चों और जिनके परिवार में कमाने वाला सदस्य नहीं है उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
Bihar Samajik Suraksha Yojana के तहत आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आवेदन करने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। आवेदन करने के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
Bihar Samajik Suraksha Yojana: Overviews
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | स्पॉन्सशिप एवं फोस्टर केयर प्रोग्राम |
Apply Mode | Offline |
Benefit Amount | 4,000/- |
Department | बिहार समाज कल्याण विभाग |
Official Website | state.bihar.gov.in |
Apply Now | Click Here |
स्पॉन्सशिप एवं फोस्टर केयर प्रोग्राम क्या है?
Bihar Samajik Suraksha Yojana: इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ और असहाय बच्चों के भरण-पोषण के लिए अगले 3 वर्षों तक ₹4000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के बच्चों को भी इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।
Bihar Samajik Suraksha Yojana योजना के लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन कैसे करना है और कौन से दस्तावेज जमा करने हैं इसकी सारी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि इस पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके।
Bihar Samajik Suraksha Yojana Benefits
Bihar Samajik Suraksha Yojana के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके भरण-पोषण के लिए ₹4000 की मासिक सहायता दी जाएगी। यह राशि अगले 3 वर्षों तक हर महीने लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसी विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ने पर इसे 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
Bihar Samajik Suraksha Yojana: किन्हें मिलेगा लाभ
स्पॉन्सशिप एवं फोस्टर केयर प्रोग्राम के लाभ प्राप्त करने की श्रेणियों के तहत निम्नलिखित विवरण दिया गया है:
श्रेणी संख्या | विवरण |
---|---|
i. | विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे |
ii. | अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी के पास रह रहे हैं |
iii. | अभिभावक (कमाऊ सदस्य) जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो |
iv. | अभिभावक (कमाऊ सदस्य) जो मानसिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों की वित्तीय एवं मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने अथवा देखभाल करने में सक्षम न हो |
v. | अभिभावक (कमाऊ सदस्य) जो जेल में बंद हैं एवं दूसरे अभिभावक बेरोजगार हैं |
Bihar Samajik Suraksha Yojana: लक्ष्य समूह/पात्रता
- लाभार्थी बिहार का स्थाई निवासी होनी चाहिए
- बच्चों का उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए
- सिर्फ दो बच्चों को ही लाभ दिया जाएगा
- बच्चे के परिवार की आय 60,000/- वार्षिक से कम हो या वह
- गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल. की श्रेणी में आता हो तथा
- निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित हो।
Bihar Samajik Suraksha Yojana: महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रायोजन योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है:
क्रमांक | आवश्यक दस्तावेज | विवरण |
---|---|---|
क. | बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र | आवेदक का बी0पी0एल0 की प्रकाशित सूची के संगत अंश का प्रमाण पत्र अथवा यदि बी0पी0एल0 सूची में नाम न हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। |
ख. | अनाथ बच्चे की स्थिति में | माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। |
ग. | विधवा माता की संतान होने की स्थिति में | पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। |
घ. | तलाकशुदा/परित्यक्ता की संतान होने की स्थिति में | सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। |
ड. | गंभीर बीमारी से पीड़ित कमाऊ सदस्य की स्थिति में | सदर अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र (कैंसर, एड्स आदि)। |
च. | दुर्घटना/मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित कमाऊ सदस्य की स्थिति में | सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत 60 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र। |
छ. | कैदी पिता अथवा माता की संतान होने की स्थिति में | न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाणित आदेश के साथ अन्य अभिभावक (पिता अथवा माता) बेरोजगार हैं, से संबंधित घोषणा पत्र। |
ज. | संयुक्त बचत खाता पासबुक की छायाप्रति | संयुक्त बचत खाता के पासबुक की छायाप्रति। |
Note-माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं
Bihar Samajik Suraksha Yojana: आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा.
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए Form Download लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले इनका आवेदन पत्र को आपको डाउनलोड करना होगा
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट करके मांगी गई सभी जानकारी आपको भरनी होगी
उसके बाद ऊपर दी गई महत्वपूर्ण दस्तावेज की सूची में से आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा
उसके बाद इस आवेदन पत्र को अपने संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा करना होगा
नोट: इसके साथ ही आप अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर वहीं जमा भी कर सकते हैं।
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