Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, सरकार दे रही 1 लाख रूपए, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana-समाज कल्याण बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना का नाम बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह पर ₹100000 तक की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके लिए आवेदक आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है।

सामाजिक दबाव के चलते ज्यादातर लोग अपनी ही जाति में शादी कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सामाजिक बंदिशों को तोड़कर दूसरी जाति में शादी करने का फैसला कर लेते हैं.इन्हीं सब को देखते हुए सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना चलाई गई है। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई जानकारी को जरूर पढ़ना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इस समय में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

Article NameBihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, सरकार दे रही 1 लाख रूपए, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन
Post Date03-05-2023
Post Typeसरकारी योजना/ Sarkari Yojana/ Government Scheme
Scheme Nameबिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
Departmentसमाज कल्याण बिहार सरकार
Official Websitehttps://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html
Apply ModeOffline
Who Can Apply?यदि कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है
Who is Eligibleअंतर्जातीय विवाह वर और वधु
Benefitsयदि कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे राज्य सरकार 01 लाख की प्रोतोहासन राशी दी जाती है
Short Info..Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana-समाज कल्याण बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना का नाम बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह पर ₹100000 तक की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके लिए आवेदक आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

यह योजना समाज कल्याण बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति को छोड़कर किसी निचली जाति के व्यक्ति से शादी करता है। इसलिए उन्हें सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत शादी के बाद उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रूपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को इसके लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana- इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ

समाज कल्याण बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाहित जोड़े को एक लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह रूपए शादीशुदा जोड़े को बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है। सरकार की ओर से यह रूपए शादीशुदा जोड़े के खाते में भेजा जाता है। ताकि वह अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सके।

https://twitter.com/IPRD_Bihar/status/1653319108459364354?s=20

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana-इस योजना के लाभ लेने के लिए पात्रता

  • वर और वधू बिहार के निवासी होने चाहिए
  • इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को लाभ मिलता है।
  • इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए दोनों में से किसी एक को अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा किसी अन्य जाति से हो
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए वर और वधू की शादी को दो साल से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत लाभ केवल पहली शादी पर ही दिया जायेगा
  • हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए
  • पुनर्विवाह के मामले में लाभ नहीं दिया जाता है
  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • दोनों कपल का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शादी का कार्ड
  • शादी का प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • दोनों विवाहित जोड़े का संयुक्त बैंक खाता संख्या
  • दोनों शादीशुदा जोड़े की शादी की तस्वीर
  • मोबाइल नंबर

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: आवेदन प्रक्रिया

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत लाभ के लिए आवेदक को ऑफलाइन माध्यम आवेदन करना होगा । आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक के पास जाना होगा। सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय से बिहार अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन पत्र लेकर फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर मांगे गये सभी दस्तावेजों को संलग्न कर कार्यालय में जमा कर दें। अब सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय में आपके द्वारा दी गई जानकारी का 3 माह के भीतर पूर्ण सत्यापन कर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत ढाई लाख रुपये की राशि सीधे आपके बैंक खाते में दी जायेगी.

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उमेश पंडित EazytoNet.com वेबसाइट के संस्थापक और संपादक भी हैं। उन्होंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बिहार से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उमेश 2018 से अपने यूट्यूब चैनल Umesh Talks के माध्यम से सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और इंटरनेट से जुड़ी जानकारी साझा करते रहे हैं। 2021 में उन्होंने EazytoNet.com वेबसाइट की स्थापना की, जिसकी मदद से वे सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से जुड़े लेख साझा कर रहे हैं। उनके पास 7 साल से अधिक का अनुभव है।

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