Bihar Antarjatiya Vivah Yojana: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। पहले बिहार अंतरजातीय विवाह योजाना 2 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, जिसके बाद अब यह योजना नियमित रूप से लागू की जा रही है। जिसके तहत यदि कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे राज्य सरकार 2.5 लाख की प्रोतोहासन राशी दी जाती है. Antar jati Vivah Yojana Bihar के लाभ लेने के लिए वर और बधू को अपनी शादी के दो सालो के अन्दर आवेदन करना होता है. इस योजना की सभी जानकरी इस पोस्ट में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है. पोस्ट अच्छा लगा लगा है तो इसे शेयर करे और आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरुर बताए..
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Overviews
Article Name | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana | बिहार अंतरजातीय विवाह योजाना मिलेगा 2.5 लाख ऐसे करे आवेदन | Bihar Antarjatiye Vivah Yojana |
Post Date | 13-08-2022 |
Post Type | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana |
Scheme Name | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana (बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना) |
Department | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बिहार सरकार |
Official Website | http://ambedkarfoundation.nic.in/schemes.html |
Apply Mode | Offline |
Who Can Apply? | यदि कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है |
Who is Eligible | अंतर्जातीय विवाह वर और वधु |
Benefits | यदि कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे राज्य सरकार 2.5 लाख की प्रोतोहासन राशी दी जाती है |
Short Info.. | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana: Bihar Inter-caste Marriage Promotion Scheme is being operated by the State Government by Dr. Ambedkar Foundation under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Earlier this scheme was started as a pilot project for 2 years, after which now this scheme is being implemented regularly. Under which if a couple marries an inter-caste, then the state government is given an incentive amount of 2.5 lakhs. To take the benefits of this scheme, the bride and groom have to apply within two years of their marriage. All the information about this scheme has been told step by step in this post. If you liked the post, then share it and if you have any question in your mind, then definitely tell us by commenting in the comment section. |
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana क्या है?
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। पहले बिहार अंतरजातीय विवाह योजाना 2 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, जिसके बाद अब यह योजना नियमित रूप से लागू की जा रही है। जिसके तहत यदि कोई जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे राज्य सरकार 2.5 लाख की प्रोतोहासन राशी दी जाती है. Antar jati Vivah Yojana Bihar के लाभ लेने के लिए वर और बधू को अपनी शादी के दो सालो के अन्दर आवेदन करना होता है
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana योग्यता
वर और वधु बिहार का निवासी होनी चाहिए
इस योजना के अंतगर्त अंतरजातीय में शादी करने वाले जोड़े को लाभ मिलता है.
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी किसी को मिलेगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा और दूसरा अपर कास्ट से होगा
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए वर और वधु का शादी दो साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
इस योजना के लाभ केवल अविवाहित शादी जोड़े को दी जाती है
पुनः विवाह के केस में लाभ नही दिया जाता है
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ तभी मिलेगा जब लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चहिए और लड़के का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिये
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana कागजात
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
दोनो जोड़े का आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
शादी का कार्ड
मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
दोनो विवाहिक जोड़े का जॉइंट वाला बैंक अकाउंट नंबर
दोनो विवाहिक जोड़े का शादी का फोटो
मोबाइल नंबर
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक के पास जाना होगा. सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय से Bihar Antarjatiya Vivah Yojana Application Form लेकर फॉर्म को पूरी तरह से भरकर मांगे गए सभी कागजातों को सग्लन कर कार्यलय में जमा कर दे. अब आपके द्वारा दिए गए जानकरी को सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय 3 महीने के अंदर पूरा वेरिफिकेशन करके आपको अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी..
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana मिलने वाले लाभ
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह के मामले में ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। 10 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर जमा करने पर 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ₹100000 को 3 साल के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। ₹100000 की यह राशि लाभार्थी को 3 वर्ष बाद ब्याज सहित प्रदान की जाएगी। लाभ की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी को हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए पति-पत्नी का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है। यह योजना वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी। बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना वर्ष 2013-14 से संचालित की जा रही है। यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार जिला प्रशासन को प्रति अंतर्जातीय विवाह ₹25000 प्रदान करेगी।
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