Bihar Kanya Vivah Yojana: बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 2007 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए ₹10000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे और कहां कर सकते हैं। इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है
Bihar Kanya Vivah Yojana: Overviews
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
Official Website | https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html |
Apply Mode | Online |
Benefit Amount | |
Who Can Apply | All Bihari |
Department | समाज कल्याण विभाग |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
Bihar Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 2007 में समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बिहार के गरीब और बेसहारा परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पहले गरीब और बेसहारा लड़की की शादी के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹10000 करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।
Bihar Kanya Vivah Yojana: इसके साथ ही इस योजना के तहत पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा किए जा रहे थे, लेकिन अब इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लाभार्थी घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।
Bihar Kanya Vivah Yojana Benefits
इस योजना के तहत पहले गरीब और बेसहारा लड़की की शादी के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹10000 करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है. अब विभाग की ओर से इस राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत सरकार ने अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा है।
योजना का नाम | मिलने वाली राशि |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | 10,000 रुपए |
Bihar Kanya Vivah Yojana Eligibility Criteria
- योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासियों को दी जाएगी.
- इस दुनिया के तहत लाभ लेने के लिए लाभों का वार्षिक पारिवारिक आय ₹60000 से कम होनी चाहिए
- लाभ केवल उन्हें दिए जाते है जिनका विवाह 22 नवम्बर , 2007 के पश्चात् सम्पन्न हुआ हो.
- लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए.
- इस योजना के तहत पुर्नविवाह के मामले में लाभ नहीं दिए जाते है.
- किन्तु विधवा विवाह को पुर्नविवाह नहीं माना जायेगा.
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए विवाह का विधिवत निबंधन होना अनिवार्य है.
- इसके तहत लाभ लेने के लिए दहेज़ नहीं देने की घोषणा की गयी हो.
Bihar Kanya Vivah Yojana Documents Required?
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र (अंचल पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमित से संबधित प्रमाण पत्र)
- आय प्रमाण पत्र (अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र 60,000/- अथवा गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) की प्रकाशित सूची)
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए मुखिया)
Bihar Kanya Vivah Yojana Online ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है. जिसके माध्यम से कोई भी लाभार्थी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा
उसके बाद दिए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बटन पर क्लिक करना होगा
इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फार्म खुलेगा जिसमें मांग गई सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी
अंत में डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद अपने अकाउंट डिटेल्स को भरनी होगी
उसके बाद फॉर्म को फाइनेंस सबमिट करनी होगी इसके बाद आपको सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे
Note- इस योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसका मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर बेल्ट्रॉन को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही परीक्षण पूरा हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया जाएगा जिसके जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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