Bihar Migrant Labor Accident Grant Scheme:- बिहार में कल, कारखाना और फैक्ट्री की कमी होने के कारण बिहार में मजदूरों को काम मिल पाना बड़ी ही मुस्किल है. इसी कारण बिहार के लगभग 80% मजदूर बिहार से बाहर जाकर अलग-अलग राज्ये और देशो में काम करते है. इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार प्रवासियों के लिए एक योजना की शुरुआत किया है जिसका नाम बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है.
इस योजना के तहत अगर कोई बिहार के प्रवासी मजदूर का किसी भी राज्य या देश में दुर्घटना में मौत, स्थाई रूप से अपंग या अपंग हो जाता है तो बिहार सरकार इस योजना के तहत लगभग 1 लाख रूपए की सहायता राशी मृतक के आश्रितों को देती है. जिसके लिए मृतक परिवार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से क्लैम करने हेतु आवेदन कर सकते है. जानकरी के लिए ये पोस्ट जरुर पढ़े.
Post Date | 21-08-2021 || 10:25 AM |
Post Update Date |
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन क्या है?
Bihar Migrant Labor Accident Grant Scheme:- इस योजना के तहत अगर कोई बिहार के प्रवासी मजदूर का किसी भी राज्य दुर्घटना में मौत, स्थाई रूप से अपंग या अपंग हो जाता है तो बिहार सरकार इस योजना के तहत लगभग 1 लाख रूपए की सहायता राशी मृतक के आश्रितों को देती है. जिसके लिए मृतक परिवार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से क्लैम करने हेतु आवेदन कर सकते है.
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना कितना मिलेगा लाभ
Bihar Migrant Labor Accident Grant Scheme:- बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत काम करते समय होनेवाली दुर्घटना से यदि प्रवासी मजदुर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार यानि आश्रितों को 1 लाख रुपये की सहायता राशी दी जायेगी.
यदि दुर्घटना में मजदुर स्थाई रूप से अपंग हो जाता है तो 75 हजार रुपये एवं आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रुपये की अनुदान राशी मिलेगी.
- प्रवासी मजदूर का दुर्घटना में मौत होने की स्तिथि में परिजनों को मिलने वालेअनुदान:- 1 लाख रूपए
- प्रवासी मजदूर का स्थाई रूप से अपंग होने के स्तिथि में अनुदान :-75 हजार रूपए
- प्रवासी मजदूर का आंशिक रूप से अपंग होने के स्तिथि में अनुदान :- 37 हजार 5 सौ रूपए
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना योग्यता
बिहार के निवासी होना चाहिए
प्रवासी श्रमिको को लाभ दिया जायेगा
Bihar Migrant Labor Accident Grant Scheme:- रेल और सड़क दुर्घटना, विधुत स्पर्श घात, सर्पदंश, अग्निजलन, पेड़ या भवन का गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण आदि! स्वय से लगाया गया चोट और आत्म हत्या, नशे के कारण लगा चोट और म्रत्यु और आपराधिक गतिविधिया में हुए क्षति और म्रत्यु इस योजना के अंतगर्त नहीं शामिल किया जायेगा
Bihar Migrant Labor Accident Grant Scheme:- बिहार राज्य के 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग वाले मजदूर जो राज्य से बहार अन्य प्रान्तों या विदेश में जिविककोपर्जन के उधेश्य से प्रवास कर रहे है, उन्हें दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी और अस्थायी अपंगता की स्तिथि में अनुदान दिए जाने का प्रावधान है. साथ ही मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को अनुदान देय होगा
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना कागजात
- आयु का प्रमाण:- (वोटर आईडी कार्ड / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
आवास प्रामाण पत्र - गवाहों का नाम और हस्ताक्षर
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- म्रत्यु प्रमाण पत्र (म्रत्यु की स्तिथि में)
- मृतक या आवेदक का बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (निवास प्रमाण पत्र)
- प्रवासी मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण (कार्य प्रमाण पत्र)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक)
- बैंक पासबुक
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना ऑनलाइन कैसे करे
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले service plus bihar के ऑफिसियल पोर्टल पर जाये जिसका लिंक निचे दिया गया है
- अब दिए गए लिंक बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करे
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे मांगे गए सभी जानकरी को स्टेप बाय स्टेप सही से भरे
- अब Submit के बटन पर क्लीक करे
- अब मांगे गए सभी कागजात को स्कैन करके अपलोड करे और एप्लीकेशन फॉर्म को पुनह जाँच कर सबमिट कर दे
- ज्यादा जानकरी के लिए निचे गए विडियो को जरुर देखे
- फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद विभाग द्वरा जाच पड़ताल करके आपके कंडीशन के फलस्वरूप अनुदान आपके दारा दिए गए बैंक आकोउंत में सेंड कर दिया जाता है.
- ज्यादा जानकरी किए लिए अंचल में सर्किल ऑफिसर से कांटेक्ट करे
Important Links Section
Join us Telegram | Click Here |
Video Link | Click Here |
Apply Online | Click Here |
Official Website | Click Here |