Bihar Dakhil Kharij Status Check- जब भी हम कोई जमीन आपने नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद उस जमीन को अपने नाम पर जमाबंदी कराने के लिए दाखिल ख़ारिज प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में जमीन का दाखिल ख़ारिज करने का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ऐसे में आवेदक रजिस्ट्री कराई हुई भूमि की दाखिल ख़ारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है। लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि कैसे चेक किया जाए कि उसका दाखिल ख़ारिज हुआ है या नहीं।
दाखिल खारिज ऑनलाइन बिहार स्टेटस- ऐसे में हम इस लेख के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके जमीन का दाखिल ख़ारिज हुआ है या नहीं। बिहार दाखिल ख़ारिज Bhumi Jankari bihar से ऑनलाइन प्रक्रिया और बिहार दाखिल ख़ारिज आवेदन स्थिति Mutation Status check की जांच और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
Bihar Dakhil Kharij Status Check-दाखिल खारिज ऑनलाइन बिहार स्टेटस
Post Date | 21-11-2022 |
Post Type | Bihar Dakhil Kharij Status Check-दाखिल खारिज ऑनलाइन बिहार स्टेटस |
Departments | Department of Revenue & Land Reforms, Govt. of Bihar (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) |
Official Website | Click Here |
Application Fee | Na |
Mutation Process Duration | 45 to 90 Days |
Apply Mode | Online |
Application Status | Click Here |
भूमि दाखिल खारिज क्या है?- What is Land Mutation?
बी=भूमि दाखिल खारिज को अंग्रेजी भाषा में लैंड म्यूटेशन भी कहा जता है. जब भी हम कोई जमीन आपने नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद उस जमीन को अपने नाम पर जमाबंदी कराने के लिए दाखिल ख़ारिज प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन इनाम के रूप में देता है या दान करता है या बेचता है तो दूसरे व्यक्ति के नाम से सरकारी रजिस्टर में सुधार पर्ची जारी कर जमीन की जमाबंदी जमीन खरीदार के नाम से की जाती है.
अर्थात भूमि दाखिल ख़ारिज के तहत बिहार भू-अभिलेख में जमाबंदी स्थापित करने के लिए बिहार भू-अभिलेख में एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ना होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में जमीन का दाखिल ख़ारिज करने का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। जिसके बाद सरकार आवेदक के नाम से जमीन का जमाबंदी करती है और अब उस आवेदक से जमीन का किराया वसूल किया जाता है।
बिहार में भूमि दाखिल खारिज ऑनलाइन प्रक्रिया – Bihar Land Mutation Process?
जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो उसे भूमि दाखिल खारिज प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिहार में भूमि दाखिल खारिज करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसके बाद उनके द्वारा दी गई भूमि की जानकारी का सत्यापन राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी के माध्यम से किया जाता है. जिसके बाद उक्त आवेदक के नाम उक्त भूमि की जमाबंदी दर्ज की जाती है। आवेदक के नाम से जमीन की जमाबंदी दाखिल की गई थी, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति आज से उस जमीन का मालिक है।
Bihar Dakhil Kharij Status Check- कैसे पता करे की जमीन का दाखिल ख़ारिज हुआ है या नही
जब भी कोई व्यक्ति जमीन की दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसको एक केस नंबर दिया जाता है. जिस केस नंबर से आवेदक अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस समय-समय पर चेक कर सकते हैं
Bihar Bhumi Janaki के ऑफिशल पोर्टल पर जाकर दाखिल खारिज की आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके दिए गए केस नंबर को डालकर जैसी आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे तो अगर आपका स्टेटस करेक्शन स्लिप जरनेट (Correction Slip Generated) बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका दाखिल खारिज हो गया है. आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है
लेकिन किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन दिखाया जा रहा है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में आपको जो है राजस्व कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता होती है.
दाखिल खारिज हो जाने के बाद भूमि स्वामी को अपने नाम से जमीन का रसीद ऑनलाइन काट सकते है.
दाखिल ख़ारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दी गई रसीद के साथ आप अपने विक्रय विलेख की स्कैन की हुई फोटो कॉपी और आवेदक के आधार कार्ड को हल्का राजस्व कर्मचारी के पास ले जाते ही जमा कर दें। दाखिल ख़ारिज पूरा होने में 45 दिन से 90 दिन का समय लग सकता है। सीओ से अप्रूवल मिलने के बाद आपका लैंड डीड पूरा हो जाता है। और आपकी जमीन की करेक्शन स्लिप जारी कर आपके द्वारा की गई जमीन की दाखिल ख़ारिज आपके नाम कर दी जाती है.. उसके बाद आप चाहें तो अपनी जमीन की रसीद भी ऑनलाइन काट सकते हैं..
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