Bihar Prakhand Parivahan Yojana: परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा वाहन खरीदने पर अनुदान देने की उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है. इसके तहत प्रखंड द स्तर पर वाहन खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान आवेदकों को अनुदान दिया जता है . इस योजना के तहत लाभ देने के लिए परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है.
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: अगर आप भी प्रखंड स्तर पर वाहन खरीद कर ₹500000 तक का अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत कैसे आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपके पास क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है.
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Bihar Prakhand Parivahan Yojana: Overviews
Article Name | Bihar Prakhand Parivahan Yojana |
Type of Article | Sarkari Yojana/ Government Scheme/ सरकारी योजना |
Scheme Name | बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना |
Benefits | वाहन खरीदने पर मिलेगा अनुदान |
Subsidy Amount | Upto 5 Lakh Subsidy |
Departments | परिवहन विभाग, बिहार सरकार |
Application Start Date | Read Article.. |
Application Mode | Online |
Official Website | Click Here |
Bihar Prakhand Parivahan Yojana kya Hai?
यह योजना परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना के तहत बेरोजगारों को वाहन खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के तहत युवक और युक्तियां ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत प्रखंड स्तर पर बस खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: इसके साथ ही साथ आवेदन करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए और किस तरह से आवेदन कर सकते हैं कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे इसकी भी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है इसके साथ ही साथ Bihar Prakhand Parivahan Yojana ऑनलाइन आवेदन करने का भी लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: Benefits
बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सरकार जिला मुख्यालय वाले ब्लॉकों को छोड़कर शेष 496 ब्लॉकों में इस योजना का लाभ देगी. इस योजना के तहत प्रति ब्लॉक अधिकतम सात लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत, सरकार बसों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी और लाभार्थी को प्रति बस 5,00,000/- रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जिस ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की आबादी 1000 से अधिक है, वहां एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी योजना का लाभ दिया जायेगा.
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: Eligivility
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो Bihar Prakhand Parivahan Yojana के लिए परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा कुछ पात्रता रखे गए हैं जिससे आपको पूरी करनी होगी जिसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है की सूचना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जरूर चेक कर ले अन्यथा ऑनलाइन आवेदन करने से कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है
- लाभार्थी की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
- वह सरकारी सेवा में कार्यरत/नियुक्त नहीं होना चाहिए।
- किसी ब्लॉक में योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उस ब्लॉक का निवासी होना जरूरी है।
- पात्र श्रेणी के एक से अधिक लाभार्थी संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं।
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Bihar Prakhand Parivahan Yojana प्रखंड स्तर इतने लोगों का होगा चयन
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत ए जानकारी के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत केवल 7 लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसके तहत अलग-अलग जाति के लोगों को लाभ दिया जाएगा. इसके अंतर्गत किस जाति में कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा इसकी जानकारी नीचे दी गई है। अगर आप भी Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा कैटेगरी में कितनी सिम है इसकी जानकारी नीचे देख सकते हैं
(i) अनुसूचित जाति वर्ग से दो
(ii) दो अत्यंत पिछड़े वर्गों से
(iii) पिछड़े वर्ग से
(iv) अल्पसंख्यक समुदाय से हो। इस श्रेणी में केवल अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे।
(v) एक लाभार्थी सामान्य श्रेणी से होगा, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आता है।
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: Documents
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: अगर आप भी मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत अपना आवेदन पत्र जमा करना चाहते हैं तो Bihar Prakhand Parivahan Yojana के लिए आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए जिसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है. इसलिए अगर आप भी Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना सभी दस्तीज को तैयार करवा ले और नीचे बताए गए प्रक्रिया के माध्यम से आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मैट्रिकुलेशन)
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)
How to Apply For Bihar Prakhand Parivahan Yojana?
Bihar Prakhand Parivahan Yojana: अगर आप भी मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करनी होगी आवेदन पत्र कैसे जमा करनी है इसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है. सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को समझ ले उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी नीचे उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से क्लिक करके आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग बिहार सरकार के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा
- जहाँ आपको Latest News के सेक्शन में इस योजना से जुडी जानकारी देखने को मिलेगी. जिस पर आपको क्लिक करना होगा
- ऑफिशल पोर्टल पर जाने के बाद सबसे पहले इसके द्वारा जारी किए गए ऑफिशल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़नी होगी इसमें सभी जानकारी विस्तार से उपलब्ध कराई गई है.
- उसके ठीक नीचे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी को भरकर अपने आवेदन फार्म को ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी को सही प्रकार से भरें और दिए गए नोटिफिकेशन का रिकॉर्डिंग जानकारी को अपडेट करें.
- किसी भी सहायता के लिए आप चाहे तो परिवहन विभाग बिहार सरकार के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
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