Bihar Pre-Matric Chhatrvriti 2023--बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना”। इस योजना के तहत कक्षा एक से दस तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति राशि अलग-अलग क्लास के अनुसार दी जाती है। .
Bihar Pre Matric Scholarship 2023–इस योजना का लाभ केवल बिहार के पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को दिया जाता है। इस योजना के तहत छात्र और छात्राओं दोनों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके लिए क्या योग्यता है, इसकी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Bihar Pre-Matric Chhatrvriti 2023-बिहार प्री-मैट्रिक स्कालरशिप कक्षा 1 से 10 तक के छात्रो को मिलेगा 3000 छात्रवृति आवेदन शुरू
Article Name | Bihar Pre-Matric Chhatrvriti 2023-बिहार प्री-मैट्रिक स्कालरशिप कक्षा 1 से 10 तक के छात्रो को मिलेगा 3000 छात्रवृति आवेदन शुरू |
Post Date | 28-05-2023 |
Post Type | Scholarship Yojana |
Scheme Name | मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना |
Department | शिक्षा विभाग |
Official Website | https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html |
Who Can Apply? | कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रो |
Benefits | यह छात्रवृत्ति राशि अलग-अलग क्लास के अनुसार दी जाती है। . |
Short Info.. | Bihar Pre-Matric Chhatrvriti 2023--बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना”। इस योजना के तहत कक्षा एक से दस तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति राशि अलग-अलग क्लास के अनुसार दी जाती है। . |
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है?
यह योजना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. इस योजना के तहत कक्षा एक से दस तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति राशि अलग-अलग क्लास के अनुसार दी जाती है. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (कक्षा-1 से 10वीं) के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो सरकारी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यह छात्रवृत्ति छात्रों के चयन के बाद प्रदान की जाती है
इस योजना के तहत छात्रवृति की राशी छात्र-छात्राओं को सीधे उनके खाते में भेजी जाती है. इस योजना का लाभ केवल सरकारी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रो को दिया जाता है. इस योजना का लाभ केवल बिहार के पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को दिया जाता है। इस योजना के तहत छात्र और छात्राओं दोनों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके लिए क्या योग्यता है, इसकी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति किसको कितना मिलेगा छात्रवृति
इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कक्षा के आधार पर छात्रों को अलग-अलग छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उन्हें हर साल एकमुश्त छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। जो निम्नलिखित है:-
S.N. | Class | Scholarship Amount |
01 | कक्षा -1 से 4 तक | Rs.600/- (छ: सौ मात्र) |
02 | कक्षा – 5 से 6 तक | Rs.1,200/- (एक हजार दो सौ मात्र) |
03 | कक्षा 7 से 10 तक | Rs.1,800/-(एक हजार आठ सौ मात्र) |
04 | कक्षा – 1 से 10 (छात्रावासी) | Rs.3,000/- (तीन हजार मात्र) |
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- इस योजना का लाभ केवल सरकारी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रो को दिया जायेगा
- इस योजना का लाभ केवल कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को दी जाएगी
- इस योजना का लाभ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रों को दी जाएगी
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू. 3.00 लाख होनी चाहिए
- इस योजना के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन कैसे करे?
इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रों को कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आवेदन नामांकन के समय विद्यालय प्रमुख द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए छात्रों के नामांकन के समय छात्रों या छात्रों के माता-पिता की बैंक जानकारी ली जाती है। इसी खाते में शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का पैसा भेजा जाता है।
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति महत्वपूर्ण जानकारी
- इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार पटना द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यालयों (कक्षा-1 से 10) में जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
- शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पात्र छात्रों के चयन/सत्यापन के उपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से किया जायेगा।
- इस योजना के तहत एक कक्षा के लिए अनुमानित छात्रवृत्ति केवल एक बार दी जाएगी।
- यदि छात्र अनुशासन या छात्रवृत्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को रोका या रद्द किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत लाभ पाने वाले छात्रों को किसी अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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