E shram card loan yojana:- जैसे की हम और आप जानते हैं कि रिसेंटली यहां पर भारत सरकार के द्वारा इ श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं. आप में से काफी सारे लोग श्रम कार्ड बनवा लिए हैं.तो अब भी श्रम कार्ड धारियों को ई श्रम कार्ड लोन योजना के तहत लगभग 10,000 से लेकर 20,000 तक का बिना गारंटी लोन देने जाने की बात कही जा रही है. आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आखिर में श्रम कार्ड लोन योजना लोन कौन लोग प्राप्त करेंगे? श्रम कार्ड लोन योजना कैसे मिलेगा E Shram Card Se Loan Kaise Le?? श्रम कार्ड लोन योजना लिए आपको क्या करना होगा? संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा. पोस्ट अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
E shram card loan yojana Overviews
Post Date | 07-11-2022 |
Name of Yojana | PM Swanidhi Yojana |
Type of Article | Scheme |
Who Can Apply? | Every Eligible Applicant of India Can Apply. |
Total Amount of Scheme? | 10,000 to 20,000 |
Required Documents? | E Shram Card Se Loan Kaise Le? के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए और आपके पास बैंक खाता पासबुक होना चाहिए आदि। |
Applying Mode? | Online / Offline |
Download Application Form? | Click Here |
Official Website | Click Here |
E shram card loan yojana kya hai
जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री PM Swanidhi Yojana के तहत जो भी Street Vendor होते हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है. तो अब इस योजना को श्रम कार्ड धारियों से जोड़ दिया गया है. जिसके माध्यम से कोई भी श्रम कार्ड धारी पीएम Pm Swanidhi Loan Yojana से जुड़कर अप्लाई करके 10,000 से लेकर 20,000 तक का बिना गारंटी लोन प्राप्त कर सकता है. जिसकी संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको आगे बताया गया है. इसलिए इस पोस्ट को आगे तक पढ़े और जानकारी अच्छा लगे तो दूसरों के साथ साझा भी करें.
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना भारत सरकार के तरफ से चलाया गया योजना है. इस योजना के अंतर्गत नगर निकायों में शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को कोविड-19 से उत्पन्न महामारी में जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत देश का कोई भी स्ट्रीट वेंडर ( ऐसे व्यक्ति को फुटपाथ पर अपना सामान बेचते है) 10,000/- हजार से लेकर 50,000/- हजार रूपये तक का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के प्रदान की जाती है . स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहर के निवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में विक्रेता, फेरीवाले, थेलेवाला, रेहड़ीवाला, थेलीफड़वाला आदि के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी आदि शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें शामिल हैं। , कपड़े धोने की सेवाएं आदि। COVID-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वे आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और हो सकता है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उसी का उपभोग किया हो। इसलिए, स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।
यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है: (i) ₹10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए; (ii) नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना; और (iii) डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए
यह योजना उपरोक्त उद्देश्यों के साथ रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देने में मदद करेगी और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने के नए अवसर खोलेगी।
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana हेतु योग्यता
ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जैसे की फेरीवाले, थेलेवाला, रेहड़ीवाला, थेलीफड़वाला, सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी, नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शहरी क्षेत्र में अपना सामान बेचते हो इस योजना का लाभ मिल सकता है.
फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियम) अधिनियम,2014 के अनुपालन में शहरी क्षेत्रों में व्यापार/विक्रय करने हेतु फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण करकर नगर निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र (CoV) प्राप्त करना अनिवार्य है
ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनका सर्वेक्षण नहीं हो पाया है अपने संबंधित नगर निगम/परिषद/पंचायत से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण करवा कर विक्रय प्रमाण पत्र (CoV) पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है
ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनके द्वारा पूर्व में ऋण हेतु आवेदन किया गया है वो बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं नगर निकाय से निर्गत फुटपाथ विक्रेताका विक्रय प्रमाण पत्र (CoV) पहचान पत्र के साथ निर्धारित तिथि पर बैंक ब्रांच में जानकर अपने आवेदन का निस्तारण करा सकते है
र्वेक्षण एवं विक्रय प्रमाण पत्र हेतु किसी प्रकार का शुल्क या अन्य राशी देय नहीं है. यह सर्वथा निशुल्क है
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana में आप आवेदन दो प्रकार से कर सकते है.
नगर निकाय में निशुल्क हेल्प डेस्क:- ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए नगर निकाय में निशुल्क हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गयी है. जहाँ वे आवेदन कर सकते है.लेकिन फुटपाथ विक्रेता स्वयं भी चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. जिसकी सम्पूर्ण जानकरी निचे दिया गया है.
PM SvaNidhi Portal से ऑनलाइन आवेदन:- ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह चाहे तो के https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले PM Svanidhi के ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है
- इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले अप्लाई लोन 10k बटन पर क्लिक करके मांगे गए सभी जानकारी को फील करके रजिस्ट्रेशन करना होगा
- अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगे सभी जानकारी के साथ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके फॉर्म को final submit करना होगा
- एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है आपके पास कॉल आएगा उसके हिसाब से आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया
- नोट- ज्यादा जांनकारी के लिए दिए गए अधिसुचन को जरुर पढ़े
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana Documents Required
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियम) अधिनियम,2014 के अनुपालन में शहरी क्षेत्रों में व्यापार/विक्रय करने हेतु फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण करकर नगर निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र (CoV) प्राप्त करना अनिवार्य है
ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनका सर्वेक्षण नहीं हो पाया है अपने संबंधित नगर निगम/परिषद/पंचायत से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण करवा कर विक्रय प्रमाण पत्र (CoV) पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana मिलने वाले लोन
इस योजना के अंतर्गत नगर निकायों में शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को कोविड-19 से उत्पन्न महामारी में जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत देश का कोई भी स्ट्रीट वेंडर ( ऐसे व्यक्ति को फुटपाथ पर अपना सामान बेचते है) 10,000/- हजार से लेकर 50,000/- हजार रूपये तक का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के प्रदान की जाती है.
पहली बार आवेदन करने पर 10 हजार तक ही लोन दी जाती है, जैसे ही ये लोन आप दिए गए समय में चूका देते है फिर आपको 20 हजार तक की लोन दी जाती है. ऐसे करके आप 50 हजार तक लोन बिना गरंटी के ले सकते है..
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana ब्याज पर मिलने वाले अनुदान
अब हम बात कर लेते हैं कि पीएम सेवा निधि योजना के तहत अगर हम लोन लेते हैं तो हमें जो है कितना ब्याज पर कितना अनुदान मिलेगा. ब्याज सब्सिडी की दर नियमित भुगतान पर 7% होगी. सब्सिडी की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जाएगी. समय से पूर्व भुगतान करने पर सब्सिडी की कार्य राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी. यदि आप समय सभी EMI का भुगतान कर देते हैं तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में लगभग ₹400 प्राप्त होंगे..
PM Street Vendor AtmaNirbhar Nidhi Yojana जरुरी बाते
स योजना के तहत भारत सरकार के तरफ से सभी स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी सिक्योरिटी का ऋण प्रदान किया जायेगा
इसके तहत पहली बार 10,000/- रूपये बिना किसी सिक्योरिटी का ऋण दिया जायेगा
नियमित ऋण भुगतान करने पर 7 % ब्याज सब्सिडी
ससमय भुगतान पर अगली बार 20,000/- रूपये एवं पुन: रूपये 50,000/- तक का ऋण
डिजिटली लेन-देन पर साल में रु0 12,000/- तक का कैशबैक
इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नगर निगम/परिषद/पंचायत कार्यालय में संपर्क करे या इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे लिंक आपको निचे मिल जायेगा
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