PM Shram Yogi Mandhan Yojana:- जैसा कि हम और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिकों ने इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया है।
ऐसे में अगर आपने भी श्रम योगी कार्ड बनवाया है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अभी जानकारी दी है कि अब जिन लोगों का ई-श्रम कार्ड बन गया है। वे PMSYM ऑनलाइन पंजीकरण करके प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: जिसमें उन्हें 60 साल के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए। आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कैसे आपको हर महीने ₹3000 मिलेंगे।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: Overviews
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। योजना के मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं:
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
लक्ष्य समूह | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (ई-श्रम कार्डधारक) |
उम्र सीमा | 18 से 40 वर्ष |
मासिक पेंशन राशि | 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह |
अंशदान (18 वर्ष) | ₹55 प्रति माह (सरकार भी समान राशि का योगदान देगी) |
अंशदान (40 वर्ष) | ₹200 प्रति माह (सरकार भी समान राशि का योगदान देगी) |
अंशदान का प्रकार | मासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक आधार पर जमा किया जा सकता है |
आय सीमा | ₹15,000 प्रति माह से कम |
पात्रता | असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, आयकरदाता नहीं, EPFO/NPS/ESIC का सदस्य नहीं |
पंजीकरण स्थान | ई-मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), और श्रम विभाग की वेबसाइट |
पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर |
योजना की समाप्ति | अगर कोई श्रमिक योजना के दौरान बीच में सदस्यता छोड़ता है, तो अंशदान का पैसा उसके खाते में लौटाया जाएगा |
लाभ का आरंभ | 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) क्या है
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, ठेला चालक, कृषि मजदूर आदि के लिए बनाई गई है।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- श्रमिकों को नियमित बचत के लिए प्रोत्साहित करना।
- उनकी जीवनशैली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए पात्रता
- भारत का निवासी होना चाहिए
- असंगठित क्षेत्र के मजदूर होना जरुरी
- मासिक आय 15 हजार या उससे कम होना चाहिए
- आवेदक का उम्र 18 से 40 के बिच होना चाहिए
- आवेदक EPFO/NPS/ESIC का मेम्बर नही होना चाहिए ‘
- आवेदक इनकम टैक्स payer नही होना चाहिए
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Benefits (PM-SYM की लाभ)
- असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
- योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
- यह योजना असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं
- 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ
- पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी।
अपंगता पर लाभ
- यदि एक पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के ग्राहक द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें या योजना से बाहर निकलें।
पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ
- यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
- यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
- यदि एक पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा जमा किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस जमा किया जाएगा।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana किसे कितनी करनी होगी पैसे जमा (Monthly Contribution)
Entry Age (Yrs) (A) | Superannuation Age (B) | Member’s monthly contribution (Rs) (C) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) (D) | Total monthly contribution (Rs) (Total = C + D) |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana जरुरी कागजात
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नम्बर
- ईमेल आईडी
PM Shram Yogi Mandhan Yojana( ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन)
प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर आपको जाना है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: CSC VLE रजिस्ट्रेशन
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: अगर आपके पास ही CSC है तो CSC के माध्यम से लोगों का रजिस्टर कर कर सकते हैं. या फिर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जिसमें आपको कमीशन मिल जाता है. CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले सीएससी से लॉग इन करना होगा. उसके बाद में मांगे गए सभी जानकारी को फील करके आपको फॉर्म को भरना होगा. ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को आप देख सकते हैं
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Self Enrolment रजिस्ट्रेशन
- अगर आपके पास CSC नहीं है तो आप चाहे तो खुद से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपको Self Enrollment के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आप से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा एक मोबाइल नंबर एंटर करना है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसको डालकर वेरीफाई करना है.
- अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपके बैंक से जुड़ी सभी जानकारी मांगा जाएगा जिसको आपको सही ढंग से फील करना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है.
- ज्जायादा जानकरी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएं गया है
PM Shram Yogi Mandhan Yojana कैसे मिलेगा 3 हजार हर महीने
जैसे ही आप प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपकी उम्र के अनुसार जो भी प्रीमियम आपको देना होता है जोकि महीना में देना होता है. वह प्रीमियम आपकी अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिए जाएंगे. और जैसे ही आपका उम्र 60 साल के ऊपर हो जाता है तो आपको सरकार के तरफ से उसी अकाउंट में हर महीने ₹3000 हजार पेंशन आपको प्रदान की जाएगी.
PM Shram Yogi Mandhan Yojan: Important Links
Apply Online (CSC Registration) | Click Here |
Apply Online (Self Registration) | Click Here |
ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन | Click Here |
Know About Scheme | Click Here |
Official Website | Click Here |
Join Us Telegram | Click Here |
1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देने का उद्देश्य रखती है।
2. इस योजना में कौन-कौन पात्र हैं?
- 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक।
- जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
- EPFO/NPS/ESIC के सदस्य नहीं हैं।
- आयकरदाता नहीं हैं।
3. योजना में कितना योगदान करना होगा?
अंशदान की राशि व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। उदाहरण:
- 18 वर्ष की उम्र: ₹55 प्रति माह।
- 40 वर्ष की उम्र: ₹200 प्रति माह।
सरकार भी लाभार्थी के योगदान के बराबर राशि जोड़ती है।
4. पेंशन कब शुरू होगी और कितनी मिलेगी?
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3000 मासिक पेंशन शुरू होगी।
- पेंशन जीवनभर के लिए दी जाएगी।
5. योजना में पंजीकरण कैसे करें?
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण करें।
- दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और मोबाइल नंबर।
6. अगर योजना के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?
- सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलेगी।
- जीवनसाथी के लिए ₹1500 मासिक पेंशन की व्यवस्था होगी।
- अगर जीवनसाथी पेंशन नहीं लेना चाहता, तो सदस्य का अंशदान ब्याज सहित लौटाया जाएगा।
7. क्या इस योजना में बीच में अंशदान बंद किया जा सकता है?
- हां, लेकिन यदि आप योजना छोड़ते हैं, तो आपकी जमा राशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी।
8. क्या कोई जुर्माना लगेगा यदि अंशदान समय पर जमा नहीं हुआ?
यदि कोई अंशदान समय पर जमा नहीं कर पाता है, तो इसे बाद में ब्याज सहित जमा किया जा सकता है।
9. योजना में पंजीकरण के लिए कितना शुल्क देना होगा?
पंजीकरण प्रक्रिया मुफ्त है। केवल कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर मामूली सेवा शुल्क लिया जा सकता है।
10. क्या लाभार्थी की पेंशन में सरकार की कोई गारंटी है?
हां, पेंशन की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
11. योजना छोड़ने के बाद क्या होगा?
- यदि कोई सदस्य 10 साल से कम समय तक अंशदान करता है, तो उसकी राशि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।
- यदि 10 साल से अधिक अंशदान किया है, तो नियमानुसार लाभ दिया जाएगा।
12. योजना में पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है?
नहीं, योजना के तहत ₹3000 मासिक पेंशन तय की गई है, जिसे बदला नहीं जा सकता।
Karanpura se hai ham hamara koi nahi hai
useful Content