Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निःशक्तजनों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना-इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी। उस योजना की पात्रता, ऑनलाइन पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज और अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ें और आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- Overviews
Post Type | Sarkari Yojana सरकारी योजना |
Scheme Name | मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
Department | सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
Who is Eligible? | निःशक्तजन |
Benefits | इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। |
Apply Mode | Online |
Scheme Run By | Bihar Sarkar |
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है?
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana– यह योजना सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निःशक्तजनों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस इंग्लिश में Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme भी कहा जाता है. इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान– और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी
Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme मिलने वाले लाभ
Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme- के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योग्यता
- इस योजना लाभ केवल विकलांग व्यक्ति से शादी करने वालो को दिया जायेगा
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- इस योजना के तहत लाभ केवल 40% से अधिक विकलांग को दिया जायेगा
- इस योजना का लाभ पहली शादी पर ही दिया जाएगा. पुनर्विवाह या दूसरी, तीसरी शादी करने पर इसका लाभ नहीं दिया जाएगा
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान जरुरी कागजात
- वर और वधु का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाती प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का बैंक पासबुक
- दोनों का एक साथ शादी का फोटोग्राफ
- आवेदकों का विकलांगता प्रमाण पत्र
- मुखिया द्वारा जारी शादी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
इस योजना के लिए आवेदक दो प्रकार के आवेदन कर सकते है, जो निम्नलिखित है-
ऑफलाइन-इस योजना के तहत आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करना होगा या प्रखंड में बने आरटीपीएस काउंटर से भी संपर्क कर सकते हैं. वहां से फॉर्म लेकर आपको फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद ऑफिस के लिए योग्य पाए जाने पर आपको इसका लाभ दिया जाएगा।
ऑनलाइन– इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा
अब दिए गए Registration के ऑप्शन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान ऑनलाइन आवेदन सेलेक्ट करना होगा
उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा. जिसमें आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी और फॉर्म को फाइनल सबमिट करनी होगी. जैसे फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका अप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है. जिसके बाद भी वेरीफाई करके लाभ दिए जाएंगे
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान कब और कैसे मिलेंगे पैसे
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana-इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- यह पैसा उनके खाते में भेजा जाता है, जो सरकार द्वारा तीन साल के लिए Fixed Deposit (FD) किया जाता है, जिसके बाद जैसे ही उनकी Fixed Deposit (FD) अवधि समाप्त होती है, यह पैसा उनके खाते में चला जाता है। जिसके बाद उस पैसे को उठाकर अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
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