Rasan Card me Name Kaise Jode Bihar:- अगर आप भी बिहार के निवासी है और आपका राशन कार्ड बना हुआ है. और उस Ration Card में किसी मेंबर का नाम आप ऐड rasan card me name kaise jode करना चाहते हैं, या फिर राशन कार्ड में किसी प्रकार का सुधार Ration card correction Bihar करना चाहते हैं या फिर यूं कह लें कि राशन कार्ड में से किसी भी मेंबर का नाम डिलीट rarion card se name kaise hataye करवाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी हेल्प साबित हो सकता है.
क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ेगे. राशन कार्ड में करेक्शन कैसे करेंगे, या फिर राशन कार्ड से नाम कैसे डिलीट करवाएंगे. पोस्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा और आपके मन में कोई सवाल है होगा तो नीचे आप हमें कमेंट कमेंट करके बता सकते हैं…
Post Date | 27-11-2022 |
Post Type | राशन कार्ड में सुधार |
Card Name | Ration Card | राशन कार्ड |
Departments | Food & Consumer Protection Department Bihar (खाद एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग बिहार) |
Official Website | http://epds.bihar.gov.in/ |
Duration | 30 Days |
Ration Card kya hai (राशन कार्ड क्या है?)
Ration Card Food & Consumer Departments के द्वारा जारी एक कार्ड होता है. इस कार्ड के माध्यम से सरकार आपको बहुत ही कम दरों पर राशन देती है. बेसिकली Ration Card उन व्यक्तियों का जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और इस कार्ड से और भी कई सारे बेनिफिट आपको देखने को समय-समय पर मिल जाता है. राशन कार्ड Address Proof के रूप में भी काम करने के साथ साथ इंसान की Financial Condition को भी इंगित करता है. Ration Card Name Add का प्रोसेस हम आपको नीचे बता रहे आर्टिकल शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें..
भारतीय नागरिकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी Documents है. राशन कार्ड की मदद से लोग सब्सिडी दर पर अनिवार्य वस्तुएं खरीद कर पैसे की बचत कर सकते है. इसके साथ ही आजकल यह व्यक्ति की पहचान के लिए भी अनिवार्य साधन बन गया है. Ration card Use आप अन्य दस्तावेजों जैसे निवास स्थान का प्रमाणपत्र, अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने आदि के लिए आवेदन करते समय पहचान के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की फोटोकॉपी दर्शा सकते हैं..
Ration card में कई Ration Card Types होती हैं जो किसी इंसान की कमाई क्षमता के अनुसार जारी की जाती हैं. अलग-अलग States Ration Card में अलग-अलग योजनाएं हैं लेकिन यह एक व्यक्ति की सालाना कमाई पर आधारित है.
Type of Ration card Bihar
Antyodaya Anna Yojana (AAY) (अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
Antyodaya Anna Yojana (AAY) राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित गरीब परिवारों को दिया जाता है. जिन व्यक्तियों की स्थिर आय नहीं होती है उन्हें यह कार्ड जारी किया जाता है. बेरोजगार लोग, महिलाएं और वृद्ध लोग इस श्रेणी में आते हैं. ये कार्डधारक प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं. उन्हें चावल के लिए 3 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये की रियायती कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त होता है.
Priority Household (PHH) (प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच)
Antyodaya Anna Yojana (AAY) के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवार Priority Household (PHH) के अंतर्गत आते हैं. राज्य सरकारें अपने विशिष्ट, समावेशी दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत प्राथमिकता वाले घरेलू परिवारों की पहचान करती हैं. PHH कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है. इन कार्डधारकों के लिए अनाज चावल के लिए 3 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये की रियायती कीमत पर है.
Ration card Rate Bihar
परिवारों / लाभुकों की श्रेणी | गेहूँ | चावल | कुल |
अन्त्योदय श्रेणी (AAY)/ प्रति परिवार | 14Kg. | 16Kg. | 35Kg |
पूर्विकताप्राप्त श्रेणी (PHH) / प्रति लाभार्थी | 2Kg | 3Kg | 5Kg |
दर प्रति Kg. | रू02/- | रू03/- |
Bihar Ration Card Eligibility Criteria (बिहार राशन कार्ड योग्यता)
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक पहले से ही राशन कार्ड धारी ना हो
- आवेदक गरीबी रेखा से निचे होना चाहिए
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- परिवार के किसी भी सदस्य का माशिक आय 10 हजार से आधिक नही होनी चाहिए
- आवेदक के पास तिन पहिया, चार पहिया वाहन, वाशिंग मशीन और फ्रिज नहीं होनी चाहिए
- आवेदक के पास तिन कमरे से अधिक का पक्का माकन नही होना चाहिए
Rasan Card me Name Kaise Jode Bihar हेतु कागजात
- पुराना राशन कार्ड
- राशन कार्ड आवेदक (मुखिया) का बैंक पासबुक
- राशन कार्ड आवेदक (मुखिया) का आधार कार्ड
- राशन कार्ड आवेदक (मुखिया) का निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड आवेदक (मुखिया) का आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड आवेदक (मुखिया) का का जाती प्रमाण पत्र ( Sc, ST, BC, EBC वर्ग के लिए)
- नए नाम जोड़ने वाले सभी व्य्कतियो का आधार कार्ड
- नए नाम जोड़ने वाले और पहले राशन कार्ड के सभी व्य्कतियो का फॅमिली फोटो ( तिन प्रति में )
Rasan Card me Name Kaise Jode Bihar आवेदन प्रक्रिया
हम आपको बता दें कि राशन कार्ड में करेक्शन/नाम जोड़ने और डिलीट करने के लिए आपको “राशन कार्ड पपत्र ख” भरने की आवश्यकता पड़ती है. जो की पूरी तरह से ऑफलाइन प्रक्रिया है. “राशन कार्ड पपत्र ख“ फॉर्म के अभी फ़िलहाल ऑनलाइन प्रकिया चालू नहीं हुआ है. ऐसे में “राशन कार्ड पपत्र ख“ फॉर्म को आपको ऑफलाइन ही भरना होगा. कैसे भरना है आपको हम बताएंगे. लेकिन अगर आप नए सिरे से राशन कार्ड में आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए “राशन कार्ड पपत्र ख“ फॉर्भ भरने की आवश्यकता होती है. जो की पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है. ऐसे में ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई कैसे किया जाता है. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पढ़कर समझ सकते हैं कि बिहार में ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं..
सबसे पहले निचे लिंक सेक्शन में दिए गए लिंक से “राशन कार्ड पपत्र ख” फॉर्म को डाउनलोड कर फॉर्म को प्रिंट कर ले
अब फॉर्म में मांगे गए सभी जानकरी पुराने राशन कार्ड अनुसार भरे और ऊपर बताए गए सभी कागजात का फोटो कॉपी Self Attested करके लगा कर अपने ब्लाक के RTPS काउंटर पर जमा करा दे.
“राशन कार्ड पपत्र ख” फॉर्म भरते समय ध्यान दें जिन भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते है उन सदस्य का नाम आधार नंबर फॉर्म में दिए गए नाम ऐड सेक्शन में भरना अनिवार्य है. साथ ही साथ आप किसी सदस्य का नाम डिलीट करना चाहते हैं, तो उनका भी आप जानकारी वहां पर भर सकते हैं. या फिर अप राशन कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन जैसे की नाम, पता, उम्र etc. (सुधार) करना चाहते हैं जो भी जानकारी आप “राशन कार्ड पपत्र ख“फॉर्म में भर सकते हैं..
जैसे ही आप फॉर्म को rtps काउटर पर जमा करते है तो आपको एक पावती दी जाती है. जिसमे rtps no. लिखा रहता है. जिससे आप समय समय पर अपने Application Status खुद से ऑनलाइन चेक कर सकते है.
राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन करने के बाद आपके अनुमंडल और प्रखंड से जाच पड़ताल कर आपके पुराने राशन कार्ड में करेक्शन/नाम जोड़ने और डिलीट का कर दिया जाता है.
Rasan Card करेक्शन/नाम जोड़ने और डिलीट होने के बाद नए राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करे
जैसे ही आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो आपका नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.
डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको Epds Bihar के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद RCMS के बटन पर क्लिक करना होगा
अब अपना जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव सेलेक्ट कर राशन कार्ड का लिस्ट देख सकते हैं. अब लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा. तो वहां से फोटो के साथ राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ साथ आपके प्रखंड के राशन कार्ड मित्र के द्वारा आपको न्यू वाला राशन दिया जायेगा.
Rasan Card me Name Kaise Jode Bihar
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