
Post Date | 28-01-2022 |
Post Update Date | |
Post Type | Certificate Issue |
Departments | Government of India |
Apply Mode | Online |
Certificate Name | Passport |
Official Website | https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink |
What is Passport in Hindi ( पासपोर्ट क्या है? )
पासपोर्ट या पारपत्र किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है. पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं. आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं.
केवल पासपोर्ट रखने भर से धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता. किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, धारक को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात पासपोर्ट जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है. वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है. एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में धारक के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.
नए पासपोर्ट बनाने के लिए योग्यता (Eligibility Criteria For Apply Fresh Passport)
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए
- आवेदक का उम्र 18+ होना चाहिए
- आवेदक के ऊपर मुकदमा नही होना चाहिए
- आवेदक के पास एक एड्रेस प्रूफ के साथ एक ऐज प्रूफ होना चाहिए
भारतीय पासपोर्ट का प्रकार (Types Of Passport in India)
1. ब्लू पासपोर्ट
भारत के आम नागरिक को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशी एजेंसियों को आम नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। अगर आप आम आदमी हैं, तो इसी कलर का पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
2. वाइट पासपोर्ट
विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट में से वाइट पासपोर्ट को केवल सरकारी संस्थानों से जुड़े अधिकारी ही प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। यह आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को जारी किया जाता है। वाइट पासपोर्ट वाले व्यक्ति को एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारी अलग तरह से ट्रीट करते हैं। इनको ज्यादा औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ता।
3. मरून पासपोर्ट
भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मरून पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। इस पासपोर्ट वाले व्यक्ति विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के लाभ के पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश यात्रा पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। मरून पासपोर्ट धारकों के लिए आव्रजन संबंधी औपचारिकताओं को भी बहुत तेजी से पूरा कर दिया जाता है।
4. ऑरेंज पासपोर्ट
भारत सरकार ने एक खास वर्ग के लोगों के लिए ऑरेंज पासपोर्ट पेश करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है, जिन्होंने कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई नहीं की है। नियमित पासपोर्ट की तरह ऑरेंज पासपोर्ट में अंतिम पेज नहीं होगा। इस पेज पर धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख होता है। जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं वे ईसीआर (आव्रजन जांच आवश्यक) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बार जब इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहेगा, तो उसे आव्रजन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
नए पासपोर्ट के लिए जरुरी कागजात (Documents Required For Fresh Passport)
Proof of Present Address:-निचे दिए गए कोई एक डाक्यूमेंट्स आप एड्रेस प्रूफ के रूप में लगा सकते है:-
S.N. | List of acceptable documents: |
01 | पानी का बिल |
02 | टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल) |
03 | बिजली बिल |
04 | आयकर निर्धारण आदेश |
05 | चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र |
06 | गैस कनेक्शन का सबूत |
07 | लेटर हेड पर प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से प्रमाण पत्र |
08 | जीवनसाथी की पासपोर्ट प्रति (पासपोर्ट धारक के पति या पत्नी के रूप में आवेदक के नाम का उल्लेख करते हुए पारिवारिक विवरण सहित पहला और अंतिम पृष्ठ), (बशर्ते आवेदक का वर्तमान पता पति या पत्नी के पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल खाता हो) |
09 | अवयस्कों के मामले में माता-पिता की पासपोर्ट प्रति (प्रथम और अंतिम पृष्ठ) |
10 | आधार कार्ड |
11 | किराया समझौता |
12 | चालू बैंक खाते की फोटो पासबुक (अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल |
Proof of Date of Birth (DOB):-निचे दिए गए कोई एक डाक्यूमेंट्स आप AGE प्रूफ के रूप में लगा सकते है:-
S.N. | List of acceptable documents: |
01 | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे भारत में पैदा हुए बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकार दिया गया है |
02 | स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अंतिम बार उपस्थित / मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड |
03 | सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों/कंपनियों द्वारा जारी किया गया पॉलिसी बांड, जिसके पास बीमा पॉलिसी धारक की जन्म तिथि है |
04 | आवेदक के सेवा रिकॉर्ड के उद्धरण की प्रति (केवल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) या वेतन पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में), प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित/प्रमाणित आवेदक का संबंधित मंत्रालय/विभाग |
05 | आधार कार्ड/ई-आधार |
06 | चुनाव फोटो पहचान पत्र (EPIC) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया |
07 | आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड |
08 | संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस |
09 | अनाथालय/बाल देखभाल गृह के प्रमुख द्वारा संगठन के अपने आधिकारिक लेटर हेड पर आवेदक की जन्म तिथि की पुष्टि करने वाला एक घोषणापत्र |
गैर ईसीआर और ईसीएनआर के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required For ECR and ECNR)
- यहां पर एक बात ध्यान देने वाला है पासपोर्ट ECR and ECNR बनता है. अब इसका क्या मतलब होता है आप कौन समझा देते हैं.
- ECR (Emigration Check Required) :- अगर आपका पासपोर्ट ECR बनता है तो. आपको कई सारे देश ऐसे होते है जहा पर जाने से पहले आपने Emigration Check करना की आवश्यता पड़ेगी.
- ECNR (Emigration Check Not Required) :- वही अगर आपका पासपोर्ट ECNR बनता है तो उस कंडीशन में आपको किसी भी देश में जाने के लिए Emigration Check कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है..
- अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ECR and ECNR पासपोर्ट कैसे बनते हैं. अगर आप निचे दिए गए डाक्यूमेंट्स से कोई एक डाक्यूमेंट्स लगा देते है तो आपका पासपोर्ट ECNR बन जाता है. लेकिन निचे दिए गए डाक्यूमेंट्स आप नही दे पाते है या फिर आपके पास नही है तो फिर आपका पासपोर्ट ECR ही बनेगा..
ECNR (Emigration Check Not Required) Documents List:- Click here
पासपोर्ट बनवाने में लगने वाले फीस (Application Fee For Fresh Passport Online Apply)
S.N. | Service Required | Application Fee | Additional Tatkaal Fee |
01 | Fresh Passport/Re-issue of Passport including additional booklet due to exhaustion of visa pages (36 pages) of 10 years validity. | Rs.1,500/- | Rs.2000/- |
02 | Fresh Passport/Re-issue of Passport including additional booklet due to exhaustion of visa pages (60 pages) of 10 years validity. | Rs.2000/- | Rs.2000/- |
03 | Fresh Passport/Re-issue of Passport for Minors (below 18 years of Age), of 5 years validity or till the minor attains the age of 18 whichever is earlier (36 pages) | Rs.1000/- | Rs.2000/- |
04 | Replacement of Passport (36 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport | Rs.3000/- | Rs.2000/- |
05 | Replacement of Passport (60 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport | Rs.3500/- | Rs.2000/- |
06 | Police Clearance Certificate (PCC) | Rs.500/- | NA |
07 | Replacement of Passport (36 pages) for deletion of ECR / Change in personal particulars (10 year validity) | Rs.1500/- | Rs.2000/- |
08 | Replacement of Passport (60 pages) for deletion of ECR / Change in personal particulars (10 year validity) | Rs.2000/- | Rs.2000/- |
09 | Replacement of Passport (36 pages) for deletion of ECR/ Change in personal particulars for Minors (below 18 years of Age), of 5 years validity or till the minor attains the age of 18 whichever is earlier. | Rs.1000/- | Rs.2000/- |
नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे (How to Apply Online For Fresh Passport)
- पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा (Passport Seva Kendra) की ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा…..

- अब यहां पर होम पेज पर आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा. रजिस्टर करने के लिए पासपोर्ट से New User Registration के बटन पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं. जिसमें आपसे बेसिक जानकारी मांगा जाता है. साथ ही साथ एक पासवर्ड भरने के लिए बोला जाता है. जिस पासवर्ड से लॉगिन करके अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं…
- रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दिए गए लॉगइन आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगइन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करें, और लोगिन करने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट (Apply For Fresh Passport के बटन पर क्लिक करें..
- पासपोर्ट दो सेवा के साथ बना सकते हैं. पहला है तत्काल और दूसरा है नॉर्मल. तत्काल में अगर बनना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा फी पेमेंट करना होता है. जानकारी के लिए fee वाला सेक्शन देखेंगे. और अगर आप जनरल के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो कुछ कम पैसे देने होते हैं लेकिन जनरल में आपका ज्यादा समय लग जाता है. आप अ[अपने सुविधा अनुसार नार्मल और तत्काल सेलेक्ट कर सकते है. और साथ ही साथ पासपोर्ट का जो पेज होता है उसके ऊपर भी आपके पैसे बढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप 60 पेज वाला पासपोर्लेट सेलेक्ट कर सकते है. लेकिन आप कम यात्रा करते हैं या फिर कहीं काम के लिए जा रहे हैं तो आप 30 पेज वाला पासपोर्लेट को सेलेक्ट कर सकते है.
- अब आपके सामने बहुत सारे स्टेप होंगे. आपको स्टेप बाय स्टेप भरना होगा. ज्यादा जानकरी के लिए नीचे दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं..
- अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है कि आप पासपोर्ट कार्यालय कब जाना चाहते हैं. आपके पास कब समय है या फिर पासपोर्ट कार्यालय में कब अपॉइंटमेंट अवेलेबल है. उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करना होता है जिसके बाद आपको पेमेंट करना होता है. पेमेंट करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट जूही बुक हो जाता है. जिसके बाद दिए गए समय और तारीख को दिए गए स्थान यानि की पासपोर्पट कार्रयालय आपको जाकर वेरिफिकेशन कराना होता है. जाने के बाद वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है. आपका फोटो बगैरा क्लिक किया जाता है. उसके बाद आपको एक reciept दे दिया जाता है जिससे आप अपने पासपोर्कट एप्रलीकेशन फॉर्केम का स्टेटस समय समय पर चेक कर सकते है. अब 10 से 5 दिन के अंदर आपको थाने से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है. थाने स्टेशन हो जाने के बाद आपका जो पासपोर्ट है पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है. जिससे आप कहीं भी विदेश यात्रा में लगा सकते हैं..
पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है? (Process of Police Verification for Fresh Passport)
पासपोर्ट कार्यालय से आने के लगभग 10 से 15 दिनों के बाद पासपोर्ट अप्लाई करते समय आपने जो भी प्रेजेंट एड्रेस दिया है. उस एड्रेस के अंतर्गत जो भी पुलिस स्टेशन होता है वहां से आपको एक कॉल आता है. और बोला जाता है कि आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने आइए या फिर थाना खुद आपके घर पर आती है. पुलिस वेरिफिकेशन में देखा जाता है कि आप किस टाइप के आदमी है आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है. वेरिफिकेशन होने के बाद डाक्यूमेंट्स पुलिस सम्मिट करके भेजती है. जिसके बाद फिर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एसपी ऑफिस से पासपोर्ट कार्यालय में जाता है. उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उसको जारी करके आपके दिए गए एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है..
पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म का स्थिति कैसे चेक करे ऑनलाइन (How to check Application Status Of Passport)
पासपोर्ट कार्यालय से वेरिफिकेशन होने के बाद अब को एक रिसिविंग दिया जाता है. जिसमें एक फाइल नंबर होता है उस फाइल नंबर से घर बैठे आप अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. जिसका link नीचे मिलेगा. उस लिंक पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपको जो भी फाइल नंबर मिला हुआ है उसको डालकर डेट ऑफ बर्थ को डाल कर आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट का स्थिति क्या है.
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मैं पासपोर्ट के लिए आवेदन अप्लाई किया है ।मैं बिहार सरकार में नॉकरी करता हूँ मेरा पासपोर्ट नही बन पा रहा है मैं क्या करूँ।